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TDS Rules: जानिये 50 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी खरीदने पर किस बात का ध्यान रखना है बेहद जरुरी!

By: abp news | Updated at : 08 Nov 2021 04:47 PM (IST)

Income Tax TDS Rules: अगर आपने 50 लाख रुपये ( Above Rs 50 lakhs) से ज्यादा कीमत वाले फ्लैट्स या घर खरीद रहे हैं तो टैक्स के लिहाज से कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरुरी है. वर्ना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है. यदि प्रॉपर्टी ( Property) की कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो इनकम टैक्स के कानून ( Income Tax Rules) के मुताबिक घर खरीदार ( Property Buyer) को प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 1 फीसदी रकम टीडीएस ( Tax Deducted At Source) काटकर ही घर के विक्रेता ( Property Seller) को भुगतान करना होगा और ये 1 फीसदी टीडीएस ( Tax Deducted At Source) इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department) के पास जमा कराना होगा.

कैसे जमा होता है टीडीएस ( Tax Deducted At Source)

MP: 15 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज, उच्च शिक्षा मंत्री बोले-50 फीसदी स्टूडेंट्स आ सकेंगे

MP में 15 सितंबर से खुलेंगे सभी कॉलेज

भोपाल। प्रदेश के सभी कॉलेज 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी। अभी क्लास में 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही आएंगे बाकी 50% ऑनलाइन क्लास जॉइन करेंगे। इस दौरान सभी को वैक्सीन का पहला डोज लगवाना जरुरी है। शिक्षकों के साथ छात्रों और स्टाफ का शत प्रतिशत वैक्सीनेटेड होना आवश्यक है।

प्रथम डोज टीकाकरण का प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा
सभी को इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। शिक्षक और छात्रों को प्रथम डोज टीकाकरण का प्रमाण-पत्र जमा कराना होगा अनिवार्य होगा। कॉलेजों को अधिकार दिए गए हैं कि कब कौन सी क्लास लगाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसलिए मप्र सरकार भी कोविड को लेकर सतर्क है।
मप्र में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ
वहीं कोरोना पर सीएम शिवराज ने आपात बैठक की। कुछ जिलों में पाबंदियों पर हो सकता है विचार हो सकता है। महाराष्ट्र में केस बढ़ने से मप्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में 9 दिनों में 120 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 9 दिनों में एक्टिव केस डेढ़ गुना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मास्क, वैक्सीनेशन को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है।

एक व्यक्ति अपनी वार्षिक आय का 100/3% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है, शेष का 30% परिवहन में, शेष का 50% सावधि जमा में और शेष राशि वह 8 : 7 के अनुपात में बचत और घर किराए के रूप में रखता है। यदि बच्चों की शिक्षा और उसकी बचत पर व्यय की गई राशि का अंतर 94,000 रुपये है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिये।

SSC CGL 2021 Skill Test Dates Announced! The Skill Test will be taking place on 4th and 5th January 2023. The SSC CGL Application Status for all Regions and SSC CGL Admit Card for NER, ER, WR, NWR, CR & MPR Regions is active. Candidates can log in to the regional website of SSC and check their application status. SSC CGL 2022 Tier I Prelims Exam will be conducted from 1st to 13th December 2022. The SSC CGL 2022 Notification was out on 17th September 2022. The SSC CGL Eligibility is a bachelor’s degree in the concerned discipline. This year, SSC 50% पहला जमा has completely changed the exam pattern and for the same, the candidates must refer to SSC CGL New Exam Pattern.

ज्यादातर कॉलेजों में खाली रहीं: ऑनलाइन प्रवेश का पहला राउंड खत्म, 50 फीसदी भी नहीं भरी सीटें

कॉलेजों में यूजी 50% पहला जमा कोर्स के ऑनलाइन प्रवेश का पहला दौर हो चुका है। शहर के सौ से ज्यादा कॉलेजों की 45 फीसदी सीटें भर चुकी हैं। अब दूसरा दौर शुरू होगा। शासकीय कॉलेजों में निजी की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा सीटें भरी हैं। उम्मीद है दूसरे राउंड में कॉलेजों की 75 प्रश से ज्यादा सीटें भर जाएंगी। शासकीय में सबसे ज्यादा 1869 सीटें होलकर साइंस कॉलेज की भरी हैं।

बाकी कॉलेज में 1500 से कम सीटें भरी हैं। आगे क्या- दूसरा चरण : 28 अगस्त से 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन। 29 से 5 सितंबर तक दस्तावेज सत्यापन। 10 सि. को सूची आएगी। 14 तक फीस जमा करें 17 से 22 के बीच सीएलसी के लिए रजिस्ट्रेशन। 18 से 23 तक दस्तावेज सत्यापन। 26 को मेरिट आधार पर सूची जारी होगी। 30 सितंबर तक फीस जमा करें।

Provident Fund निकासी के लिए क्या है नियम?

EPFO के नियमों के मुताबिक, आंशिक निकासी बच्चे की शादी, उच्च शिक्षा और मकान खरीदने के लिए की जा 50% पहला जमा सकती है. नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद ही सदस्य 75 फीसदी धन की निकासी कर सकते हैं और 2 महीने बाद बचा हुआ 25 फीसदी हिस्सा भी निकाल सकते हैं. पहले नौकरी छोड़ने या बेरोजगार होने की स्थिति में दो महीने बाद ही PF निकाला जा सकता था.

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पेंशन के लिए अलग हैं नियम

अगर आप EPF की रकम निकालना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकते हैं. चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की. लेकिन, पेंशन की रकम निकालने के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है. क्योंकि, इसके बहुत से नियम हैं, जो आपको समझने चाहिए. आइये जानते हैं अलग-अलग स्थिति में पेंशन की रकम का क्या कर सकते हैं?

अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड (PF) एक खाते से दूसरे खाता में ट्रांसफर करते हैं, तो आपकी चाहे जितनी भी सर्विस हिस्ट्री हो, आप पेंशन की रकम को कभी भी किसी हालत में नहीं निकाल पाएंगे. क्योंकि, ट्रांसफर किए हुए खाते में से केवल पीएफ की रकम ट्रांसफर होती है और आप केवल PF का पैसा ही निकाल सकते हैं. पेंशन की रकम को आपकी service history से जोड़ दिया जाता है. मतलब यह कि अगर अलग-अलग जगह नौकरी करते हुए भी आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाएंगे और 58 साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन के रूप में कुछ वेतन मिलने लगेगा.

6 महीने से कम की हो नौकरी तो क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं?

अगर आपकी नौकरी 6 महीने से कम की है, मतलब 180 दिन की ड्यूटी से कम है तो भी आप सिर्फ PF की रकम ही निकाल पाएंगे. लेकिन, पेंशन में जमा रकम आपको नहीं मिलेगी. क्योंकि EPFO के नियम अनुसार 180 दिन की कम ड्यूटी की सर्विस में पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते.

अगर आपकी नौकरी 9 साल 6 महीने से ज्यादा की हो चुकी है तो आप अपने PF के साथ पेंशन की रकम नहीं निकाल पाएंगे. क्योंकि, 9 साल 6 महीने की सर्विस को 10 साल के बराबर माना 50% पहला जमा जाता है. EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी नौकरी 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाते हैं. इसके बाद आपको 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा. मतलब यह कि आपको आजीवन पेंशन तो मिलेगी, लेकिन पेंशन का हिस्सा रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल पाएंगे.

पेंशन का पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं?

अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है, तो आप Form 19 और 10c जमा करके अपने पीएफ रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको मैनुअल तरीके से ही पीएफ ऑफिस में आवेदन करना होगा. ऑनलाइन प्रोसेस में अभी पेंशन फंड निकालने की सुविधा को शुरू नहीं किया गया है. फॉर्म भरने के बाद इन्हें एम्प्लॉयर यानी EPFO के कार्यालय में ही जमा करना होगा.

अगर आप 9 साल 6 महीने से कम की स्थिति में पेंशन के हिस्सा को निकालते हैं तो याद रखिए आप इसके बाद पेंशन के लिए हकदार नहीं होंगे. क्योंकि PF के साथ पेंशन का पैसा निकालने का मतलब है Full & Final PF settlement और ऐसे मामलों में आपका वह PF खाता नंबर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है. इस कारण आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं.

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